Upbhokta Sanrakshan Adhiniyam उपभोक्ता संरक्षण / जागरूकता
Upbhokta Sanrakshan Adhiniyam उपभोक्ता संरक्षण / जागरूकता
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का बिल सर्वप्रथम 5 दिसंबर 1986 के संसद में पेश किया गया।
24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसे मंजूरी दी
24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है
इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है
यह सबसे पहले 1 अप्रैल 1987 को लागू हुआ, 8 अप्रैल 1987 में दूसरा चरण हुआ
संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 में तीसरा चरण
नोट अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है
विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है
विश्व स्तर पर भोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन केनेडी द्वारा लागू किया गया था
अधिनियम के आवश्यकता के कारण
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना,
उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण,
समय-समय पर सरकार को परामर्श देने हेतु,
उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु
बाजार को उपभोक्ता केंद्रित करने हेतु
उपभोक्ता के अधिकार
उपभोक्ता के अधिकार का प्रतिपादन जॉन केनेडी ने किया
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकार बताए गए हैं
सुरक्षा का अधिकार
चयन पसंदगी का अधिकार
सुनवाई का अधिकार
क्षतिपूर्ति का अधिकार
प्रतिफल का अधिकार
शिक्षा का अधिकार
सूचना प्रदान करने का अधिकार
स्वस्थ वातावरण का अधिकार
विभिन्न परिभाषाएं
समुचित प्रयोगशाला :-
वह प्रयोगशाला जो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त की होती है उपभोक्ता वस्तु में दोष का पता लगाने के लिए किसका गठन किया गया इन प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम निपटारा किया जाता है।
शिकायतकर्ता :-अधिनियम 1986 के आधार पर
एक उपभोक्ता शिकायत कर सकता है, एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की जा सकती है ,उपभोक्ता की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि शिकायत कर सकते हैं ,उपभोक्ता मंच के द्वारा शिकायत की जा सकती है, सरकार के द्वारा शिकायत की जा सकती है।
शिकायत :-1986 अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित मामलों की शिकायत की जा सकती है
व्यापारी द्वारा अनुचित व्यवहार करने पर ,व्यापारियों द्वारा एमआरपी से ज्यादा कीमत पर वस्तु बेचने पर, माल की पैकिंग खराब होने पर, सेवाओं का उचित समय से निष्पादन नहीं होने पर।
उपभोक्ता :-
माल उपभोक्ता ,सेवा का उपभोक्ता
माल उपभोक्ता:- वह व्यक्ति जिसने कोई माल खरीदना है या खरीदने का वादा किया है जिसके लिए उसने याद तो तुरंत भुगतान किया है या भुगतान करने का वादा किया गया है।
सेवा का उपभोक्ता :- वह व्यक्ति जिसने कोई माल खरीदना है या खरीदने का वादा किया है जिसके लिए उसने याद तो तुरंत भुगतान किया है या भुगतान करने का वादा किया गया है।
फ्री में कोई वस्तु सेवा लेने पर अधिनियम 1986 के अनुसार वे उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता
पुनः विक्रय के उद्देश्य से वस्तु खरीदने पर अधिनियम 1986 के अनुसार व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा
रोजगार करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी है तो वह व्यक्ति अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा
व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर वस्तु सेवा खरीदने पर उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा।