Upbhokta Sanrakshan Parishad उपभोक्ता संरक्षण परिषद
Upbhokta Sanrakshan Parishad उपभोक्ता संरक्षण परिषद
तीन स्तरों पर गठन
नोट इनका काम उपभोक्ता विवादों का निपटारा करना नहीं होता है
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षाकरना
अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार को परामर्श देना
संबंधित नियम कानून बनाना
केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद
राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद
जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद
जिला परिषद राज्य परिषद के परामर्श देती है राज्य परिषद केंद्रीय परिषद को परामर्श देती है केंद्रीय परिषद किसी को भी परामर्श नहीं देती है सभी की सूचना मौखिक या लिखित में 10 दिन पहले देनी होती है
केंद्रीय
धारा 4(A) ,केंद्रीय स्तर पर संगठन ,कुल 150 सदस्य ,केंद्र सरकार द्वारा गठन केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री पीयूष अध्यक्ष होता है ,वर्ष में कम से कम एक सभा ,कार्यकाल 3 वर्ष इस परिषद पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है ,गठन 15 अप्रैल 1987
राज्य
धारा 7(A), राज्य स्तर पर गठन ,अधिकतम 10 ,राज्य सरकार द्वारा गठन ,राज्य उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होता है ,वर्ष में कम से कम 2 सभा, कार्यकाल 3 वर्ष ,केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा नियंत्रित की जाती है ,25 मई 1981 को राजस्थान में गठन हुआ
जिला
धारा 8(A), जिला स्तर पर गठन कोई निर्धारित नहीं ,राज्य सरकार द्वारा गठन ,संबंधित जिले का जिलाधीश अध्यक्ष होता है,वर्ष में कम से कम 2 सभा ,कार्यकाल 3 वर्ष ,राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा नियंत्रित की जाती है।