भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार हैं

भाग I: संघ और उसके क्षेत्र 

  • अनुच्छेद 1: संघ का नाम और राज्य क्षेत्र।
  • अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
  • अनुच्छेद 3: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 

भाग II: नागरिकता 

  • अनुच्छेद 5-11: नागरिकता के प्रावधान। 

भाग III: मौलिक अधिकार 

  • अनुच्छेद 12-35: मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान।
  • अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता।
  • अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
  • अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता।
  • अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत।
  • अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत।
  • अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुछ अधिकारों का संरक्षण।
  • अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
  • अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
  • अनुच्छेद 21ए: शिक्षा का अधिकार।
  • अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।
  • अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध।
  • अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉ. अंबेडकर ने ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा था। 

भाग IV: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

  • अनुच्छेद 36-51: राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित प्रावधान।
  • अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन।
  • अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता।
  • अनुच्छेद 45: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान।
  • अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन।
  • अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 

भाग IV-क: मौलिक कर्तव्य

  • अनुच्छेद 51A: मौलिक कर्तव्य। 

भाग V: संघ 

  • अनुच्छेद 52: भारत का राष्ट्रपति।
  • अनुच्छेद 63: भारत का उपराष्ट्रपति।
  • अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
  • अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
  • अनुच्छेद 76: भारत का महान्यायवादी।
  • अनुच्छेद 79: संसद का गठन।
  • अनुच्छेद 108: कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
  • अनुच्छेद 110: धन विधेयक की परिभाषा।
  • अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)।
  • अनुच्छेद 123: संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
  • अनुच्छेद 124: उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।
  • अनुच्छेद 148: भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)। 

भाग VI: राज्य

  • अनुच्छेद 153: राज्यों के राज्यपाल।
  • अनुच्छेद 161: राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति।
  • अनुच्छेद 165: राज्य का महाधिवक्ता।
  • अनुच्छेद 169: राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन।
  • अनुच्छेद 213: राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
  • अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।
  • अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति। 

भाग IX: पंचायतें 

  • अनुच्छेद 243: पंचायतों का गठन और शक्तियां। 

भाग XII: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 

  • अनुच्छेद 266: भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा।
  • अनुच्छेद 280: वित्त आयोग।
  • अनुच्छेद 300A: विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 

भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ 

  • अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएँ।
  • अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 

भाग XV: निर्वाचन

  • अनुच्छेद 324: चुनाव आयोग का गठन। 

भाग XVI: कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 

  • अनुच्छेद 330-342: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। 

भाग XVII: राजभाषा 

  • अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। 

भाग XVIII: आपात उपबंध 

  • अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा।
  • अनुच्छेद 356: राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन।
  • अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। 

भाग XX: संविधान का संशोधन

  • अनुच्छेद 368: संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। 
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